Online Shopping Me Hue Fraud Ki Complaint Kaise Kre

Online shopping Me Fraud Ki Complaint Kaise kre

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Consumer Protection Act 1986 जो हमें शॉपिंग में होने वाले सभी प्रकार के धोखे का हर्जाना कानूनी रूप से दिलवाता है। परंतु यह जो अधिकार Consumer के हैं। ये कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 1986 के अनुसार यह अधिकार सिर्फ कंजूमर को ही दिए गए हैं। तो यहां एक बात सबसे पहले हमें जो समझ नहीं है वह यह है कि कंज्यूमर कौन होता है। कंजूमर वह व्यक्ति होता है।

जो किसी भी प्रोडक्ट को अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खरीदता है‌ और वह उस प्रोडक्ट की पेमेंट करता है ,या पेमेंट करने के लिए किसी ड्यू डेट का वादा करता है। या वह उसकी पेमेंट किस्तों में करता है या वह व्यक्ति उसकी फुल पेमेंट  एक बार मे कर देता है। ऐसा व्यक्ति कानूनी तौर पर कंजूमर होता है और यह व्यक्ति किसी भी तरह के ऑनलाइन शॉपिंग में हुए धोखाधड़ी की कंप्लेंट करके हरजाना वसूल सकता है। 

Online Shopping में हुएं धोखाधड़ी की शिकायत ऐसे करें।

दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कैसे कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पर जाना है आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में NCH या National Consumer Helpline लिखकर सर्च करें। आप इस ऐप को यहां पर क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। National Consumer Helpline का जो यह ऐप है ये Indian Government के Consumer Affairs Department के द्वारा बनाया गया है। 

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आपके इंस्टॉल होने के बाद जब आप जेशश इस ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस ऐप पर साइन अप करना होता है। आपको यहां अपना नाम ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद अब आपका इस ऐप पर एक अकाउंट  बन जाएगा अब आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर Login  करना है। 

Login करने के बाद अब आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए जब आप इस ऐप को खोलेंगे तो यहां पर एक + का बटन आपको दिखाई देगा इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे पहला कंप्लेंट करने के लिए दूसरा Queries पूछने के लिए अगर आपका कोई सवाल या आप कोई पूछताछ करना चाहते हैं या आप को अपने मतलब कंजूमर के अधिकार जानना है तो आप वह भी यहां पूछ सकते हैं।   

Online Shopping में हुएं धोखाधड़ी की शिकायत ऐसे करें।

सबसे आप जिस राज्य से है वह सलेक्ट कर लें। अब आपको अपनी City सेलेक्ट करनी होगी। अब आपको यह सेलेक्ट करना है कि आपकी कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स डिपार्ट में आती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में हुई धोखाधड़ी की कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको ई-काॅमर्स डिपार्ट को सिलेक्ट करना होगा। जब आप ही ई-काॅमर्स सिलेक्ट करते हैं तो आप से कैटेगरी पूछी जाती है।

कैटेगरी में आपको Online Shopping सेलेक्ट करना है। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने किस कंपनी से शॉपिंग की है। आपने जिस भी कंपनी से शॉपिंग की थी उस कंपनी को सेलेक्ट कर ले। अब आप उस प्रोडक्ट का नाम लिख दे, उसका आर्डर नंबर लिख दे और ट्रांजैक्शन आईडी लिख दे। यह सब आपको वहां से मिल जाएगा जहां से आपने  Online Shopping की थी।

आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग के रिकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स हो वह सब यहां पर फिल कर दें अगर आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उसकी कोई फोटो है तो उसे भी यहां पर आप अपलोड कर दें। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर दें।रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपकी कंप्लेंट कंज्यूमर डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाएगी Consumer Department से आपकी कंप्लेंट उस कंपनी तक भी पहुंच जाएगी जहां से आपने online shopping की थी। 

कंज्यूमर डिपार्ट उस कंपनी को कुछ समय का टाईम देती है कि आप इस मामले को खुद ही सुलझा लें। नहीं तो हम कारवाई करेंगे। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि कंपनी आपसे कांटेक्ट करती है और आपका जो भी नुकसान हुआ होता हैं। कंपनी उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई होती है तो कंपनी आपके पैसे भी वापस करने के लिए तैयार हो जाती है।

अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उस कम्पनी पर सरकार एक्शन लेती है। पर ज्यादातर मामलों में कंपनी कस्टमर के पैसे वापस कर देती है। अगर आप के केस में टाइम ज्यादा लग रहा और आपकी कंप्लेंट की जो प्रोसेसिंग है वह बहुत धीरे चल रही है तो आपने ऑनलाइन जो कंप्लेंट रजिस्टर की है उस रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी ले जाकर आप कंजूमर ऑफिस में ले जाकर कुछ जमा करवा सकते हैं। इससे आप के केस की सुनवाई जल्दी हो जाती हैं।
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